दुकान में अकेली महिला से दुष्कर्म के आरोपी अरबाज की जमानत अर्जी खारिज

Sudhanshu Mishra
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सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लिया फैसला।





संतकबीरनगर। थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के डडवा चौराहे पर स्थित एक सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी अरबाज की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने अदालत में अभियोजन पक्ष का प्रभावी पक्ष रखा।


जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसकी एक छोटी सी सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान है, जिसे वह स्वयं चलाती हैं, जबकि उसके पति कपड़ा फेरी का काम करते हैं। उसी दुकान पर अरबाज अहमद निवासी रायपुर छपिया उर्फ ठोका, थाना कोतवाली खलीलाबाद, अक्सर सामान लेने के बहाने आता था और उस पर बुरी नजर रखता था।


आरोप है कि अरबाज ने चोरी-छिपे महिला का नित्य क्रिया करते समय वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद वह दुकान पर आकर महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। विरोध करने पर वह महिला और उसके पति को जान से मारने की धमकी देता था।


पीड़िता के अनुसार, 11 सितंबर 2025 को जब उसका पति कपड़ा बेचने के लिए बाहर गया था, तभी दोपहर करीब 2:30 बजे अरबाज दुकान पर पहुंचा और अकेला पाकर शटर बंद कर जबरन बलात्कार किया। विरोध करने पर आरोपी ने गालियां दीं और धमकी देकर मौके से फरार हो गया।


घटना की जानकारी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी अरबाज ने सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का कृत्य जघन्य और समाज विरोधी है, जिससे समाज में भय और असुरक्षा की भावना व्याप्त हुई है।


मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने आरोपी अरबाज अहमद की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

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